मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना
मंत्रालय: Department of Industrial Policy and Investment Promotion
मध्यप्रदेश सरकार की यह योजना अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे (BPL) वर्ग के लाभार्थियों को नए उद्योग/व्यवसाय स्थापित करने के लिए कम लागत वाले उपकरण और/या कार्यशील पूँजी प्रदान करती है। परियोजना लागत का 50% (अधिकतम ₹15,000) मार्जिन मनी सहायता के रूप में दिया जाता है, और 6 महीने की मोरेटोरियम अवधि के बाद 5 वर्षों में ऋण चुकाना होता है।
कौन पात्र है?
सरल भाषा में
- अनुसूचित जाति (SC)
- 18 से 55 वर्ष
- एक बार ही लाभ मिलेगा
- मध्यप्रदेश
खाते में प्रवेश करें और हर शर्त पर अपनी पात्रता देखें.
इसका मतलब क्या है?
- मार्जिन मनी
- परियोजना लागत का वह हिस्सा जो आवेदक को अपनी तरफ से लगाना होता है.
सहायक विश्लेषण
फायदा क्या मिलेगा?
इसका मतलब क्या है?
- सब्सिडी
- सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद, जिसे आमतौर पर वापस नहीं करना पड़ता.
कौन से कागज़ चाहिए?
- मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / आधार प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- जन्म तिथि प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
खाते में प्रवेश करें और देखें कि आपकी जानकारी के हिसाब से कौन से कागज़ तैयार हैं.
आवेदन कैसे करें?
- 1
चरण 1
मध्यप्रदेश के जिला उद्योग केंद्र (DIC) या संबंधित विभाग के कार्यालय में जाएँ।
- 2
चरण 2
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का आवेदन प्रपत्र प्राप्त करें और भरें।
- 3
चरण 3
सभी अनिवार्य दस्तावेज़ स्व-सत्यापित करके आवेदन के साथ जमा करें।
- 4
चरण 4
अधिकारी द्वारा पात्रता सत्यापन के बाद ऋण एवं अनुदान स्वीकृति प्राप्त होगी।
- 5
चरण 5
स्वीकृति के बाद बैंक खाते में मार्जिन मनी सहायता जमा की जाएगी।
इस योजना के लिए आवेदन करें
सरकारी पोर्टल पर आवेदन करेंGODL से सत्यापित
सरकारी खुला डेटा लाइसेंस
यह सरकारी पोर्टल का लिंक है. पात्रता पूरी होने पर भी मंजूरी की गारंटी नहीं होती. अंतिम फैसला संबंधित संस्था लेती है.
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