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ई-रिक्शा सहायता योजना

मंत्रालय: Ministry of Labour and Employment

अंतिम सत्यापन: 8 अप्रैल 2026

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 20 दिसंबर 2016 को शुरू की गई यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के पंजीकृत लाभार्थी को ₹30,000 का अनुदान मिलता है, लाभार्थी स्वयं ₹10,000 का योगदान करते हैं और शेष राशि बैंक ऋण के रूप में दी जाती है।

कौन पात्र है?

सरल भाषा में

  • छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीकृत होना अनिवार्य
  • 18 से 50 वर्ष
  • प्रत्येक लाभार्थी को योजना का लाभ केवल एक बार मिलेगा
  • RTO में ऑटो/साइकिल रिक्शा चालक के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक
शर्तयोजना में क्या चाहिएस्थिति
राज्य या जगहCG
उद्यम श्रेणीmicro
मालिक की श्रेणीसभी श्रेणियां
सालाना कारोबारकोई भी
काम का क्षेत्रtransportation · service
कारोबार की उम्रकोई रोक नहीं
इलाके का प्रकारहर तरह का इलाका
खास शर्तेंखास पंजीकरण जरूरी

खाते में प्रवेश करें और हर शर्त पर अपनी पात्रता देखें.

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फायदा क्या मिलेगा?

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कौन से कागज़ चाहिए?

आपकी तैयारी0/5 कागज़ तैयार चिन्हित
  • आधार कार्ड
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड की प्रति
  • बैंक खाता विवरण
  • ई-रिक्शा की रसीद

खाते में प्रवेश करें और देखें कि आपकी जानकारी के हिसाब से कौन से कागज़ तैयार हैं.

आवेदन कैसे करें?

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    चरण 1

    छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकरण कराएँ।

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    चरण 2

    RTO में ऑटो/साइकिल रिक्शा चालक के रूप में पंजीकृत होना सुनिश्चित करें।

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    चरण 3

    वैध वाणिज्यिक वाहन चालक लाइसेंस प्राप्त करें।

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    चरण 4

    निर्धारित आवेदन प्रपत्र भरें और सभी दस्तावेज़ संलग्न करके मंडल कार्यालय में जमा करें।

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    चरण 5

    सत्यापन के बाद अनुदान राशि बैंक खाते में जमा होगी और बैंक ऋण स्वीकृत किया जाएगा।

इस योजना के लिए आवेदन करें

सरकारी पोर्टल पर आवेदन करें

GODL से सत्यापित

सरकारी खुला डेटा लाइसेंस

यह सरकारी पोर्टल का लिंक है. पात्रता पूरी होने पर भी मंजूरी की गारंटी नहीं होती. अंतिम फैसला संबंधित संस्था लेती है.

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